हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा है। रेलवे अधिकारियों की बात सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई तय कर दी है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4365 घरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे।
इस प्रकरण को मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ बताकर सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार भी किया गया था, जबकि वास्तविकता ये थी कि यहां हिंदू-मुस्लिम आबादी मिलजुल कर रहती है।
सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से पहले जिला प्रशासन ने वन विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से अपनी-अपनी जमीनों का सीमांकन का काम शुरू करवाया था, यहां सरकारी इमारतें भी रेलवे की जमीन की सीमा में आने से असमंजस के हालात पैदा हुए हैं। रेलवे ने भी अपने सीमांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आठ हफ्ते का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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