मुस्लिम महिलाओं की तलाक प्रक्रिया 'खुला' पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए कोर्ट ने क्या कहा ?
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

मुस्लिम महिलाओं की तलाक प्रक्रिया ‘खुला’ पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए कोर्ट ने क्या कहा ?

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला केवल अदालत में तलाक मांग सकती है, ना कि 'शरीयत काउंसिल' जैसी निजी संस्थओं से, कोर्ट ने कहा कि वहां से प्राप्त सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते। जानिए कोर्ट ने आगे और क्या कहा ?

by WEB DESK and Masummba Chaurasia
Feb 4, 2023, 11:37 am IST
in भारत, दिल्ली
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मद्रास उच्च न्यायालय ने मुस्लिस महिलाओं के तलाक को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ‘खुला’ को लेकर निर्देश दिया है कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए केवल परिवार अदालत में जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को ‘शरीयत काउंसिल’ जैसी निजी संस्थाओं में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरिया एक निजी संस्था है और वह शादी समाप्त करने का फैसला नहीं दे सकती है, ना ही इनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र वैध होते हैं।

कोर्ट ने क्या कहा जानिए ?
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महिला की तलाक की अपील पर कहा कि शरिया काउंसिल द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। अदालत ने कहा कि निजी संस्थाएं ‘खुला’ के जरिए शादी समाप्त करने का फैसला नहीं दे सकतीं हैं, ना ही विवाह विच्छेद को सत्यापित कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी संस्थाएं न्यायालय नहीं हैं, और ना ही विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ हैं। कोर्ट ने कहा कि ‘खुला’ मामलों में इस तरह की निजी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र अवैध हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को निर्देश देते हुए कहा कि वे लोग अपने विवाद के निपटारे को लेकर तमिलनाडु कानूनी सेवा प्राधिकरण या एक परिवार कोर्ट से संपर्क करें।

‘खुला’ क्या होता है ?
‘खुला’ इस्लाम में एक तरह से तलाक की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत एक मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए महिला और पुरुष दोनों की सहमति होना जरूरी होता है। महिला को ‘खुला’ प्रक्रिया में अपनी कुछ संपत्ति पति को वापस देनी होती है।

कोर्ट ने ‘फतवा’ पर क्या कहा जानिए ?
हाईकोर्ट ने सुनावई के दौरान महिला के उस प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया, जो तमिलनाडु के तौहीद जमात द्वारा 2017 में जारी किया गया था। कोर्ट ने बदर सईद बनाम भारत संघ 2017 मामले पर में अंतरिम रोक लगाई है, इसी के साथ उस मामले में प्रतिवादियों (काजियों) जैसे निकायों को ‘खुला’ प्रक्रिया के जरिए विवाह विच्छेद करने वाले प्रमाण पत्र को जारी करने से भी रोका है। कोर्ट ने कहा कि पहले ‘फतवा’ जारी होते थे, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में इसका कोई स्थान नहीं है।

Topics: Muslim Woman KhulaMadras High CourtMuslim women national newsमद्रास उच्च न्यायालयमुस्लिस महिलाओं की तलाक प्रक्रियाशरीयत काउंसिलखुलाHindi newsMadras HC on Muslim WomanMuslim Woman Divorce
Share1TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

पद्मश्री योग गुरु शिवानंद जी

पद्मश्री योग गुरु बाबा शिवानंद का निधन, 129 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

Lahore High court khula mehar

लाहौर उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए उठाया कदम: हक ए मेहर अब खुला के बाद भी

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा नेता ने लगाए विवादित पोस्टर, एफआईआर दर्ज

विपक्षी दल मतदाताओं से हार जाते हैं लेकिन ईवीएम को दोष देते हैं

Madrass high court on cast name of school

तमिलनाडु: सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचा, मद्रास हाई कोर्ट ने CBI को चर्च ऑफ साउथ इंडिया पर केस दर्ज करने को कहा

Madrass high court on brothel

तमिलनाडु: BJP कार्यालय से ‘भारत माता’ की प्रतिमा हटाने पर मद्रास हाई कोर्ट भड़का, DMK सरकार को फटकारा, कहा-वापस लौटाएं

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies