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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका, लगाई कड़ी फटकार

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था

by लखनऊ ब्यूरो
Jan 23, 2023, 11:02 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण दिए जाने संबंधी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को  फटकार लगाते हुए याचिका ख़ारिज कर दी है।

वर्ष 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार से जुड़े इस प्रकरण में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ  ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं।

Topics: याचिका खारिजधार्मिक भावनाएंसीएम योगीSupreme Courtसुप्रीम कोर्टयोगी आदित्यनाथChief Minister Yogiभड़काऊ भाषण
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