नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका लगा है। अमानतुल्लाह का बैड करेक्टर का टैग बरकरार रहेगा। उसकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड करेक्टर घोषित किया गया है। इसके खिलाफ दायर याचिका जस्टिस दिनेश वर्मा ने खारिज कर दी है।
कोर्ट ने 7 अक्टूबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि कोई व्यक्ति आरोपित है या नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगा, पुलिस नहीं। हाई कोर्ट ने 1 जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 12 मई को मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्रीशीट ओपन कर घोषित अपराधी करार दिया था। दिल्ली पुलिस के इसी फैसले को अमानतुल्लाह खान ने चुनौती दी है।
इस मामले में साकेत कोर्ट ने 13 मई को अमानतुल्लाह खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 353,147,148,149 और 153 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों समेत मदनपुर खादर में बुल्डोजर की कार्रवाई रुकवाने गए थे।
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