कुख्यात ड्रग डीलर हाबिल अली को असम के नागांव जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों और ड्रग्स की तस्करी का दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नागांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलकमल नाथ ने शनिवार को दोषी हबील अली पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, वहीं जुर्माना उसने नहीं दिया तो 18 महीने और उसे जेल में बिताने होंगे।
असम पुलिस की एक टीम ने दिसंबर 2020 में अली को उसके आवास से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 10 लाख रुपए से ज्यादा की नगदी के साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर और भांग जब्त की है। नगांव कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि कई लोग हमसे सवाल करते हैं, कि ड्रग पैडलिंग के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों का क्या होता है? जिसपर उन्होंने कहा कि ड्रग पैडलर हाबिल अली के संबंध में माननीय न्यायालय का फैसला इसका जवाब देगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ध्यान रहे, यह तो बस शुरुआत है।
सजायाफ्ता ड्रग पेडलर हाबिल अली को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दिसंबर 2020 में ढिंग, नागांव में 2 किलो हेरोइन, 100 किलो गांजा, 1 किलो अफीम और 10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके गिरोह का सरगना हॉपकिंसन है जो मणिपुर का एक आपराधिक मास्टरमाइंड भी है। इसे हाबिल अली की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया था । डीजीपी महंत ने आगे कहा कि इस ड्रग्स के व्यापार में शामिल सभी लोगों के लिए यह एक सबक है।
गौरतलब, है कि असम सरकार पिछले डेढ़ साल से नशे के कारोबार को लेकर सख्त है, और अब तक 6 हजार से ज्यादा नशा कारोबारियों और तस्करों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यह इस तरह का पहला उदाहरण है कि एक कुख्यात ड्रग पेडलर को असम की एक स्थानीय अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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