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नाबालिग को अगवा करके किया था सामूहिक दुष्कर्म, आस मोहम्मद, अजहर और हुसैन को 15-15 साल की सजा

तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

by WEB DESK
Dec 15, 2022, 08:26 am IST
in उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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यूपी के मुरादाबाद में कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर-तीन ने नौ वर्ष पूर्व जनपद संभल के एक गांव में नाबालिग को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले के तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है।

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को गांव में रहने वाला आस मोहम्मद, अजहर और हुसैन उर्फ जान मोहम्मद अगवा करके ले गए थे। अपहरण करने के बाद तीनों ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने परिवार की तहरीर पर तीनों आरोपितों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर-तीन चंद्रविजय श्रीनेत की कोर्ट में चल रही थी। वादी की ओर से अभियोजन पक्ष एडीजीसी मनोज गुप्ता ने रखा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मामले में तीनों दोषियों को 5-5 वर्ष की कैद और प्रत्येक को 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लैंगिग अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 की धारा-छह के अंतर्गत तीनों दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Topics: gang rapeaas mohammedमुरादाबाद में सामूहिक दुष्कर्मazhargang rape in Moradabadhussainसामूहिक दुष्कर्म मामलाgang rape caseदुष्कर्म केस में सजाआस मोहम्मदMoradabad newsअजहरमुरादाबाद समाचारहुसैनसामूहिक दुष्कर्मpunishment in rape case
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