सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आज इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए मांग की गई कि इस पर जल्द सुनवाई हो। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुनवाई की तिथि नियत करेंगे।
इसके पहले इस मामले को 23 सितंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई का आदेश दिया था। तब ये सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई। उसके बाद आज इस मामले को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस अनुच्छेद को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भी भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर महिला आयोग, जम्मू-कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को बंद कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2020 को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था।
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