समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले विधायकी रद्द हो गई, उसके खिलाफ अपील भी खारिज हो गई। अब उनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है। अब वह रामपुर उपचुनाव में मतदान भी नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार आकाश सक्सेना ने शिकायती पत्र में कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 का अर्थदंड भी लगाया है। उसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है।
आकाश सक्सेना ने शिकायती पत्र में यह भी कहा था कि आजम खान सजायाफ्ता हैं और चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसलिए आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से हटाया जाए, ताकि नियम और कानून का पालन हो सके। बताते चलें कि रामपुर उपचुनाव में सपा ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है, जो की आजम खान के करीबी माने जाते हैं।
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