शोपियां : जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों को सील करने का आदेश
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शोपियां : जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों को सील करने का आदेश

- अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन प्रवाह रोकने और राष्ट्रविरोधी तत्वों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए इन संपत्तियों को सील किया गया है

by WEB DESK
Nov 11, 2022, 03:46 pm IST
in भारत, जम्‍मू एवं कश्‍मीर

आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की शोपियां जिले में स्थित 2.60 करोड़ रुपये मूल्य की नौ अचल संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। जिनमे दुकानें, मकान, स्कूल परिसर, बाग इत्यादि शामिल हैं।

प्रदेश जांच एजेंसी (एसआईए) ने राज्य में जमात-ए-इस्लामी की विभिन्न अचल संपत्तियों का पता लगाकर इन्हें सील करने की सिफारिश की थी, जिससे इसका उपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए न हो सके। संपत्ति सील करने के जारी आदेश में कहा गया है कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन प्रवाह रोकने और राष्ट्रविरोधी तत्वों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए इन संपत्तियों को सील किया जा रहा है।

जब्त की गई संपत्तियों में बटपोरा में सर्वे संख्या 291 के तहत दो कनाल 15 मरला जमीन, बटपोरा में ही सर्वे संख्या 288 के तहत सात मरला जमीन, बटपोरा में सर्वे संख्या 813 के तहत सात मरला जमीन, बटपोरा में ही सर्वे संख्या 693/290 के तहत कुल 23 मरला जमीन, बटपोरा में एक कनाल व सात मरला जमीन पर निर्माणाधीन भवन, बटपोरा में ही सर्वे संख्या 292 के तहत 17 मरला जमीन, बोनगाम में सर्वे संख्या 418 के तहत एक कनाल आठ मरला जमीन पर फलाह-ए-आम ट्रस्ट के इकरा पब्लिक स्कूल की दोमंजिला इमारत, कानीपोरा में सर्वे संख्या 24 के तहत चार मरला व दो मरला जमीन के दो टुकड़ों पर चार मंजिला इमारत शामिल हैं।

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