उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में गोवंश को लाद कर भाग रहा कंटेनर अनियंत्रित होकर रोड के किनारे पलट गया। कंटेनर के पलटने से करीब 20 गोवंश की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने देखा कि कंटेनर के पलट जाने से गोवंश मौके पर दबे हुए हैं। लोगों ने कंटेनर को हटा कर गोवंश को बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके से करीब 30 गोवंश को सुरक्षित बचाकर गोशाला में भिजवाया गया। घटना के बाद कंटेनर का चालक फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार हरदोई जनपद के मल्लावां थाना अंतर्गत सुमेरपुर के निकट एक कंटेनर रोड के किनारे पलट गया। पुलिस ने बताया कि जिंदा गोवंशों को ग्रामीणों को सौंप कर सुरक्षित स्थान पर भिजवाया गया है। कंटेनर की नंबर प्लेट के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि कंटेनर किस पते पर रजिस्टर्ड है। सूचना मिली है कि क्षेत्र का एक गिरोह गोवंश को पकड़कर ले जाता है। गोवंश लादकर ले जाया जा रहा था। उसी समय कंटेनर पलट गया। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोकशी की सजा को और सख्त बनाया गया है। अब गोकशी करने पर सात वर्ष के बजाय दस वर्ष की सजा होगी। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं था। अब गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। गोकशी करने पर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। एक बार गोकशी का अपराध सिद्ध हो जाने के बाद अगर दुबारा गोकशी के अपराध में गिरफ्तार किया गया तो ऐसे अभियुक्त के लिए दोहरे दंड का प्रावधान किया गया है, जो गाय बरामद होंगी उनके एक वर्ष तक के भरण-पोषण की वसूली अभियुक्त से होगी।
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