ज्ञानवापी मामले में संस्कृति मंत्रालय ने सीलबंद लिफाफे में अपना शपथ पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के निदेशक की ओर से यह शपथ पत्र दाखिल किया गया। पिछली तारीख पर शपथ पत्र न दाखिल करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते एएसआई पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया था।
एएसआई की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य पक्षकारों को दस दिन का समय दिया। इन दस दिनों में पक्षकारों को जवाब दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस मुकदमे की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इनमें से तीन याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वे के आदेश के खिलाफ दाखिल दो याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी है। एक याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है और दूसरी याचिका ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर की गई है।
उल्लेखनीय है कि मई के महीने में ज्ञानवापी परिसर में वाराणसी जनपद न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे का कार्य शुरू किया गया था। तीन दिन तक सर्वे करने के बाद परिसर में शिवलिंग मिलने की पुष्टि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की थी और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जनपद न्यायालय में सौंप दी थी। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई से कराया जाए। इस मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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