ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदिविशेश्वर विराजमान केस में पोषणीयता को लेकर सुनवाई आज पूरी हो गयी। कोर्ट ने 8 नवंबर के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। भगवान आदि विशेश्वर के पूजन – अर्चन और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने को लेकर किरण सिंह द्वारा वाद दाखिल किया गया था।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गयी है। दोनों पक्षो की ओर से बहस पूरा हो चुकी है। 24 मई 2022 को किरण सिंह ने आदिविशेश्वर के पूजन अर्चन को लेकर वाद दाखिल किया था। हिन्दू पक्ष से जुड़े पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि 387 पेजों का डॉक्यूमेंट हम लोगों के द्वारा कोर्ट में दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मिले आदिविशेश्वर के पूजन – अर्चन, भोग और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने के वाद की सुनवाई को कोर्ट द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। पोषणीयता को लेकर 8 नवंबर को अहम फैसला आएगा।
वही अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ताओं का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नही हो सकती है। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है।
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