ज्ञानवापी : फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोषणीयता को लेकर सुनवाई हुई पूरी, 8 नवंबर को आएगा फैसला
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी : फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोषणीयता को लेकर सुनवाई हुई पूरी, 8 नवंबर को आएगा फैसला

- हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गयी है।

by संवाद सूत्र
Oct 27, 2022, 05:27 pm IST
in उत्तर प्रदेश
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदिविशेश्वर विराजमान केस में पोषणीयता को लेकर सुनवाई आज पूरी हो गयी। कोर्ट ने 8 नवंबर के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। भगवान आदि विशेश्वर के पूजन – अर्चन और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने को लेकर किरण सिंह द्वारा वाद दाखिल किया गया था।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गयी है। दोनों पक्षो की ओर से बहस पूरा हो चुकी  है। 24 मई  2022 को किरण सिंह ने आदिविशेश्वर के पूजन अर्चन को लेकर वाद दाखिल किया था। हिन्दू पक्ष से जुड़े पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि 387 पेजों का डॉक्यूमेंट हम लोगों के द्वारा कोर्ट में दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मिले आदिविशेश्वर के पूजन – अर्चन, भोग और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने के वाद की सुनवाई को कोर्ट द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। पोषणीयता को लेकर 8 नवंबर को अहम फैसला आएगा।

वही अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ताओं का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नही हो सकती  है। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है।

Topics: यूपी समाचारGyanvapi NewsUP newsउत्तर प्रदेश समाचारUttar Pradesh Newsवाराणसी समाचारVaranasi Newsज्ञानवापी समाचारKashi Newsकाशी समाचारज्ञानवापी अपडेटGyanvapi Updates
Share8TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुस्लिम युवक ने हनुमान चालीसा पढ़कर हिंदू लड़की को फंसाया, फिर बनाने लगा इस्लाम कबूलने का दबाव

झांगुर बाबा जाति के आधार पर लड़कियों को बनाता था निशाना, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए देता था मोटी रकम

आरोपी कैफ और दरकशा

इस्लाम अपनाओ, मिलेगी ऐशो-आराम की जिंदगी”, जिहादी नेटवर्क का ऐसे हुआ खुलासा

मंदिर परिसर में नमाज अदा करता मुस्लिम युवक

मंदिर परिसर में मुस्लिम शख्स ने पढ़ी नमाज, आरोपी गिरफ्तार

मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म

घर वापसी: मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाया और बन गए कृष्ण यादव

Muslim woman praying in a temple

मुस्लिम महिला ने शिव मंदिर में की पूजा, परिजन की जान बचने पर भगवान का किया धन्यवाद

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘अचानक मौतों पर केंद्र सरकार का अध्ययन’ : The Print ने कोविड के नाम पर परोसा झूठ, PIB ने किया खंडन

UP ने रचा इतिहास : एक दिन में लगाए गए 37 करोड़ पौधे

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वाले 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies