उत्तराखंड : सावधान ! अगर सेना की लड़ाकू वर्दी बेची तो हो जाएगी जेल, जानिए क्या है नियम

Published by
उत्तराखंड ब्यूरो

भारतीय सेना की वर्दी बेची तो हो सकती है जेल, इस बारे में  सेना ने डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस के संबंध में 25 से 27 सितंबर, 2022 के बीच देहरादून के गढ़ी, डकरा बाजार और पलटन बाजार क्षेत्रों और उत्तराखंड के जोशीमठ में जागरूकता अभियान चलाया है।

भारतीय सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस केवल सेवा कर्मियों के लिए अधिकृत है। सेवारत संवर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी वर्दी पहनना अनधिकृत है। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस सहित टीम ने दुकानदारों से अनधिकृत व्यक्तियों को किसी भी पैटर्न की लड़ाकू वर्दी नहीं बेचने का आह्वान किया। सेना ने कारोबारियों को चेताया है कि यदि ऐसा करते कोई पाया गया तो उस पर कानूनी कारवाई हो सकती है।

टीम ने दुकानों का दौरा किया और मालिकों को वर्दी से संबंधित दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। गौरतलब है कि डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस का अनावरण जनवरी, 2022 में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कई बहरूपिए ऐसी वर्दी पहन कर लोगो के साथ ठगी भी करते देखे गए।

Share
Leave a Comment

Recent News