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मोबाइल उपभोक्ताओं को अब मिलेगा 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज कूपन

ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैधता को 28 दिनों की बजाय 30 दिनों के लिए देने का निर्देश दिया है।

by WEB DESK
Sep 13, 2022, 12:04 pm IST
in भारत
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैधता को 28 दिनों की बजाय 30 दिनों के लिए देने का निर्देश दिया है। यानी अब प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज कूपन मिलेगा।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने देर रात जारी आदेश में सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है। ट्राई ने इस निर्देश का पालन करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिन का वक्त दिया है। हालांकि, मोबाइल रिचार्ज की वैधता को लेकर ये निर्देश पहले भी जारी किए थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया था। इसको लेकर ट्राई ने दोबारा ये निर्देश जारी किए हैं।

ट्राई के जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना ही होगा। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों इन दिनों जो रिचार्ज प्लान मुहैया करा रही है, उसमें 28 दिन की वैधता होती है। अगर 28 दिनों के हिसाब से ग्राहक रिचार्ज कराता है, तो साल के 12 महीनों के लिए उसे 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। ट्राई के इस फैसले के बाद ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रीचार्ज के पैसे बचेंगे।

ट्राई को ग्राहकों की ओर से टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कम दिनों की वैधता और बढ़ते टैरिफ रेट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ग्राहकों का टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप है कि कम वैधता और ज्यादा टैरिफ से एक साल में उन्हें एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे एक महीने का ज्यादा पैसा लगता है।

Topics: Recharge CouponsTelecom Regulatory Authority of IndiaMobile Subscribers30 Days ValidityTelecom Companiesरिचार्ज कूपनभारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरणमोबाइल उपभोक्ता30 दिन की वैधताटेलीकॉम कंपनियां
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