उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बसपा सांसद अतुल राय की 58 लाख रुपये की संपत्ति को वाराणसी और गाजीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुर्क किया। अतुल राय के पैतृक गांव वीरपुर को पुलिस ने सुरक्षा दृष्टी से छावनी में बदल दिया था।
वाराणसी में कायम गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अतुल राय की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। तहसीलदार भरत सिंह ने बताया कि भांवरकोल थाना क्षेत्र के वीरपुर समेत आसपास के गांव मौजे परियां खुर्द, चकभागो एवं वाजिदपुर की संपत्ति को कुर्क किया। कुल 1.418 हेक्टेयर कृषि भूमि की सरकारी कीमत 58 रुपये के आस-पास आंकी गई। ये संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गयी थी। सरकार द्वारा लगातार अपराधियों पर अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
सांसद अतुल राय पर 2021 में वाराणसी के भेलूपुर में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना लंका थाने द्वारा की जा रही है। अतुल राय इस समय प्रयागराज सेंट्रल जेल में बंद हैं। सांसद को दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन पीड़ित और उसके मित्र के आत्महत्या के मामले में उकसाने का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वाराणसी में अतुल राय पर और भी मुकदमे दर्ज है।
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