पश्चिम बंगाल स्थित बीरभूम जिले के तृणमूल नेता और गोतस्करी के आरोपी अनुब्रत मंडल की सीबीआई अदालत ने एक बार फिर जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने मंडल को 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया है. अनुब्रत मंडल के वकील फारूक रज्जाक की ओर से तृणमूल नेता की बीमारी का जिक्र किया गया था लेकिन न्यायालय ने उन्हे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया. बता दें कि अनुब्रत मंडल की आज न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई थी. उसके बाद उन्हें आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया था. सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था.
सीबीआई ने जमा किए कागजात
गोतस्कर अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई साक्ष्य जुटा रही है. इसी क्रम में उसकी ओर से 17 अगस्त को बोलपुर में छापा मारा गया था. इस दौरान मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी को बुलाकर पूछताछ की गई और उसके घर की तलाशी ली गई. जांचकर्ताओं ने मंडल की बेटी समेत कई करीबी लोगों की संपत्तियों की भी तलाशी ली थी. खबर है कि यह सब जानकारी कोर्ट में पेश कर दी गई है.
ममता बनर्जी की बढ़ रहीं मुशीबतें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुशीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक के बाद एक उनके नेता सीबीआई और ईडी के निशाने पर आ रहे हैं. मंत्री पार्थ चटर्जी, कानून और श्रम मंत्री मलय घटक और अणुब्रत मंडल शिकंजे में हैं. ऐसे में टीएमसी के ये नेता उसकी गले की फांस बनकर रह गए हैं.
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