सहारनपुर कोर्ट ने खारिज की महमूद अली और उसके बेटे भतीजों की जमानत अर्जी
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सहारनपुर कोर्ट ने खारिज की महमूद अली और उसके बेटे भतीजों की जमानत अर्जी

अदालत ने महमूद अली और उसके बेटे, भतीजों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। पुलिस ने महमूद अली पर पच्चीस हजार का ईनाम घोषित किया है।

by पश्चिम यूपी डेस्क
Aug 30, 2022, 12:55 pm IST
in उत्तर प्रदेश
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यूपी की सहारनपुर जिले की विशेष अदालत ने पूर्व एमएलसी महमूद अली और उसके बेटे भतीजों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। सहारनपुर पुलिस ने महिला की तहरीर पर हाजी इकबाल, महमूद अली, जावेद और जीशान के खिलाफ जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अवैध खनन, दुष्कर्म और जमीन कब्जों के आरोपी पूर्व एमएलसी महमूद अली को कोर्ट से झटका लगा है।

वहीं हाजी इकबाल अभी भी फरार है और उस पर पच्चीस हजार का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। महमूद अली की विशेष अदालत में मुकदे की सुनवाई चल रही है। महमूद अली, उनके बेटे और भतीजे की जमानत की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। यमुनानगर की रहने वाली एक महिला के द्वारा आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म करने और जमीन हथियाने के मामलों के अलावा, अवैध खनन, फर्जी डिग्रियां वितरित करने और सरकारी राजस्व का नुकसान करने और गैंगस्टर जैसे करीब दो दर्जन मामले दर्ज है।

महमूद अली के बड़े भाई हाजी इकबाल भी इन मामलो में आरोपी है और फरार चल रहे है। पुलिस ने इनपर इनाम भी घोषित किया हुआ है। इससे पहले महमूद अली और उसके बेटे जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। करीब दो दर्जन मामलों में फरार चल रहे हाजी इकबाल का पुलिस पिछले एक साल से पता नहीं लगा पाई है। इस मामले के आरोपी एक वकील जिशान को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।

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