ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को है। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर दाखिल वाद की पोषणीयता को लेकर न्यायालय में बहस हुई। मामले में देर के चलते अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिला जज के न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार समय मांगा जा रहा है। बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय के निधन की वजह से पहले भी समय मांगा गया था। मस्जिद कमेटी की ओर से योगेंद्र सिंह को अब अधिवक्ता नामित किया गया है। हिन्दू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी मामले में विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता है। जबकि मुस्लिम पक्ष इसी को लेकर बहस कर रहा है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की गई है। 4 अगस्त को भी मुस्लिम पक्ष द्वारा समय मांगा गया था।
बता दें कि 18 अगस्त 2021 को मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा वाद राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक द्वारा न्यायालय में वाद योजित किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने मामले में सर्वे का आदेश दिया था। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग पाया गया। वाद की पोषणीयता को लेकर दोनों पक्षों द्वारा अपनी दलीलें अगली तारीख को प्रस्तुत करेंगे।
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