उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के एमपी, एमएलए कोर्ट ने फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल भेज दिया। रमाकांत यादव के खिलाफ वर्ष 1998 और 2016 के दो मामले हैं। इन्हीं दोनों मामले में आत्मसमर्पण करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत लेने का निर्देश दिया। वर्ष 2016 में फूलपुर में चक्का जाम के मामले में रमाकांत यादव आरोपी हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच हवाई फायरिंग हुई थी। दोनों मामलों में स्थगन आदेश पारित था। स्थगन आदेश समाप्त होते ही कोर्ट ने जेल भेज दिया।
17 दिसंबर वर्ष 1998 को रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के बीच हवाई फायरिंग हुई थी। रमाकांत और डंपी समेत कई अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। रमाकांत यादव के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था।
रमाकांत यादव के विपक्षी डंपी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी है। रमाकांत यादव चार बार सांसद रहे हैं और इस बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। फरवरी महीने में जहरीली शराब कांड में इनका भांजा रंगेश यादव गिरफ्तार हुआ था। रंगेश यादव पर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
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