मोहम्मद जुबैर को रहना होगा जेल में, लखीमपुर कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
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मोहम्मद जुबैर को रहना होगा जेल में, लखीमपुर कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी होनी है, लेकिन उससे पहले उसने जमानत के लिए याचिका डाली थी

by WEB DESK
Jul 16, 2022, 09:14 pm IST
in उत्तर प्रदेश
मोहम्मद जुबैर

मोहम्मद जुबैर

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हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने का आरोपी मोहम्मद जुबैर अभी जेल में ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर कथित फैक्टचेक के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

इससे पहले कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी होनी है, लेकिन उससे पहले उसने जमानत के लिए याचिका डाली थी। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीतापुर जेल से कोर्ट में पेश हुआ।

जुबैर के खिलाफ मुकदमे में पैरवी करने पर धमकी

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले सोनू कटियार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोनू कटियार जब मुकदमे की पैरवी के लिए घर से निकल रहे थे, उसी समय रास्ते में दो युवकों ने मुकदमा वापस लेने के लिए उन्हें धमकाया। मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। सोनू कटियार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की।

मोहम्मद जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सीतापुर पुलिस ने जून 2022 में दर्ज एक मामले के अंतर्गत जुबैर को गिरफ्तार किया था। सोनू कटियार ने मोहम्मदी कोतवाली में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वीडियो एडिट कर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

Topics: लखीमपुर कोर्टजमानत याचिका खारिजमोहम्मद ज़ुबैरMohammad ZubairजेलNo reliefLakhimpur courtrejects bail plea
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