हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को दरकिनार कर कहा यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पर भी पॉक्सो लागू
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को दरकिनार कर कहा यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पर भी पॉक्सो लागू

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है और यह प्रथागत कानून नहीं है।

by SHIVAM DIXIT
Jul 8, 2022, 06:45 pm IST
in भारत, दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नाबालिग मुस्लिम लड़की, जो यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है उसके पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के दावे को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है और यह प्रथागत कानून नहीं है।

अदालत ने यह बात उस याचिका की सुनवाई के दौरान कही जिसमे कहा गया था कि पीड़िता, जोकि एक मुस्लिम लड़की है और घटना के समय 16 साल पांच महीने की थी और वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत बालिग है क्योंकि वह यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है इसलिए यह मामला पॉक्सो के तहत नहीं आता।

इस याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा भी शामिल थी।

Topics: मुस्लिम पर्सनल लॉPOCSO ActMinor Muslim GirlDelhi High CourtMuslim Personal LawNational Newsराष्ट्रीय समाचारदिल्ली समाचारDelhi Newsदिल्ली हाईकोर्टपॉक्सो अधिनियमनाबालिग मुस्लिम लड़की
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

तृणमूल सांसद साकेत गोखले

तृणमूल सांसद गोखले को झटका, 50 लाख जुर्माना, लक्ष्मी पुरी से मांगनी होगी माफी

बलात्कारी पास्टर बजिंदर एक और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार, पहले से ही काट रहा उम्रकैद की सजा

सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संशोधन कानून पर SC में सुनवाई, दिल्ली HC-ओबेरॉय होटल की जमीन पर उठे सवाल

वक्फ बोर्ड

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक: मुस्लिम समुदाय के उज्जवल भविष्य की कुंजी

अरविन्द केजरीवाल

सलाहकार नियुक्त कर बुरी फंसी AAP पार्टी : कोरोना काल में खजाने से लुटाए लाखों रुपए, अब होगी जांच

दिल्ली हाई कोर्ट जज का मामला राज्यसभा में गूंजा, क्या छिपा है राज?

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies