भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को नई दिल्ली जिले के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद हिरासत में लिए गए 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली जिले की डीसीपी अमृता गुगलोथ ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी 186/188/ 353/332/ 147/149/34 की धाराओं में गिरफ्तार किया है। आईपीसी की ये धाराएं सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ में शामिल होकर उपद्रव या हिंसा करने और आपराधिक कृत्य के लिए एकत्रित होने से संबंधित हैं।
अब तक हुई कर्रवाई
दिल्ली पुलिस की इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) यूनिट ने भड़काऊ भाषण देकर नफरत के संदेश फैलाने एवं सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करने के आरोप में दो एफआईआर दर्ज कर 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इन 31 लोगों पर केस दर्ज
सादाब चौहान, सबा नकवी, हफिजुल हसन अंसारी, बिहारी लाल यादव, इलियास सरफुदीन मौलाना मुफ़्ती नदीम, अब्दुर रहमान, आर विक्रमण, नगमा शेख, डॉ मोहम्मद करीम तुर्क, अतितुर रहमान खान, शुजा अहमद, विनीता शर्मा, इम्तियाज अहमद, असदुद्दीन ओवैसी, कुमार दिवशंकर, दानिश कुरैशी, यति नरसिंहानंद, स्वामी जितेंद्रनंद, लक्ष्मण दास, अनिल कुमार मीणा, काशिफ, मोहम्मद शाजिद शाहीन, कु सेनसई, गुलज़ार अंसारी, सैफ एड दिन कुतुज़ मौलाना सरफराज, पूजा शाकुन पांडेय, मिनाक्षी चौधरी और मसूद फयाज हासमी शामिल है।
गृह मंत्रालय को दी कार्रवाई की रिपोर्ट
भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट रिपोर्ट सौंपी और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक की। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अलग-अलग प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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