रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 200 बीघा शत्रु संपत्ति मिलाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश है कि ये जमीन वापस गृह मंत्रालय को दी जाए। जिसके बाद से आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
रामपुर के डीएम के आदेश पर एसडीएम मनीष राणा ने जौहर यूनिवर्सिटी के 13.842 हेक्टेयर भूखंड को नपवा कर कास्टोडियन विभाग के अधिकारी रविंद्र मानदड़ को सौंप दी है, जहां इस समय तारबाड़ का काम चल रहा है। इसी जमीन पर यूनिवर्सिटी की दो बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जिनकी कीमत चार करोड़ से ज्यादा बताई गई है। रामपुर डीएम ने इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस दिया है। यदि वे नहीं गिराते तो प्रशासन इसे खुद गिरवा देगा और इसका खर्चा 17 लाख रुपए वसूल करेगा।
डीएम के निर्देश पर दोनों इमारतों को सील करके प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया है।
हाई कोर्ट ने इसी माह के अंत तक ये जमीन खाली करने का आदेश आजम खान और जिला प्रशासन को दिया हुआ है। आजम खान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जहां अभी तक इनकी याचिका की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और भी मामले दर्ज हैं जिन पर उन्हें जमानत मिली हुई है।
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