हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज
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होम भारत उत्तर प्रदेश

हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज

हाजी याकूब पर अवैध रूप से मीट फैक्ट्री और अस्पताल चलाने का आरोप है। प्रशासन ने उसके दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है और उसकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा चुका है।

by पश्चिम यूपी डेस्क
May 25, 2022, 02:49 pm IST
in उत्तर प्रदेश
हाजी याकूब कुरैशी

हाजी याकूब कुरैशी

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मेरठ जिला अदालत ने हाजी याकूब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, लेकिन उसकी पत्नी की जमानत स्वीकार कर ली है। हाजी कुरैशी के बेटे को भी जमानत नहीं मिली है।

जिला न्यायाधीश रजत सिंह की अदालत में हाजी याकूब कुरैशी के पक्ष के वकील ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हाजी याकूब पर अवैध रूप से मीट फैक्ट्री और अस्पताल चलाने का आरोप है। प्रशासन ने उनके दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है और उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा चुका है।

हाजी याकूब के वकीलों ने हाई कोर्ट में भी मीट फैक्ट्री का स्टॉक निकालने और जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था। हाजी याकूब, उसका बेटा फिरोज और पत्नी मीट फैक्ट्री में साझेदार हैं। जिला अदालत ने इनके पक्ष के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि इनकी पत्नी शमजिदा फैक्ट्री में अंशधारक जरूर हैं, लेकिन उनका कारोबार में कोई दखल नहीं है, लिहाजा उनकी अग्रिम जमानत को स्वीकार किया गया है। बहरहाल पुलिस को अभी भी बसपा नेता याकूब कुरैशी की तलाश है। जिसके लिए पुलिस की टीम जगह-जगह दबिश दे रही है।

Topics: Haji Yakubजमानत याचिका खारिजहाजी याकूब की जमानत याचिकामेरठ जिला अदालतHaji Yakub bail pleabail plea rejectedMeerut district courtहाजी याकूब
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