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हरिद्वार अर्धकुंभ को निशाना बनाने के मामले में पांच जिहादी दोषी करार

कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें अखलाकुर रहमान, मो. अजीमुशान, मो. मेराज, मो. ओसामा और मो, मोहसिन इब्राहिम सैयद शामिल हैं।

by WEB DESK
May 21, 2022, 08:10 am IST
in भारत, उत्तराखंड, दिल्ली
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जनवरी 2016 में हरिद्वार में अर्धकुंभ को निशाना बनाने और दिल्ली एनसीआर में आईएस का नेटवर्क स्थापित करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इन दोषियों की अवधि पर 30 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

इन पर आरोप था कि इन्होंने हरिद्वार में अर्धकुंभ को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें अखलाकुर रहमान, मो. अजीमुशान, मो. मेराज, मो. ओसामा और मो, मोहसिन इब्राहिम सैयद शामिल हैं। एनआईए ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था।

जुलाई 2016 में एनआईए ने छह आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से इन पांच दोषियों के अलावा शफी आरमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन वो फरार है।

Topics: National Newsराष्ट्रीय समाचारपटियाला हाउस कोर्टpatiala house courtहरिद्वार अर्धकुंभअर्ध कुंभ में आतंकीHaridwar Ardh KumbhTerrorists in Ardh Kumbh
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