सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाए और मुसलमानों को नमाज पढ़ने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया, जहां शिवलिंग पाया गया था। वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी, लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे को लेकर निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कमेटी ने सर्वे कराए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
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