सर्वे में कुछ तहखानों को खोल कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गयी। बताया जा रहा है कि काफी साक्ष्य मिले है। रिपोर्ट मीडिया के सामने सार्वजनिक नही की जाएगी। सर्वे की कार्यवाही कल भी जारी रहेगी।
ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर सर्वे – वीडियोग्राफी का कार्य आज सुबह आठ बजे से लेकर दिन में बारह बजे तक चला. रिपोर्ट मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं की जाएगी. सर्वे की कार्यवाही कल भी जारी रहेगी. इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा वादी और प्रतिवादी पक्ष मौके पर उपस्थित रहे . बताया जा रहा है कि सर्वे में कुछ तहखानों को खोल कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई.
सर्वे की कार्यवाही में विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी शामिल रहे. उन्होंने बताया कि तहखाना खोला गया. जो भी अंदर दिखा या मिला उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. जिला प्रशासन और प्रतिवादी पक्ष के लोगों ने भरपूर सहयोग किया. कल भी सुबह सर्वे होगा. सर्वे के दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल सिविल, वादी , प्रतिवादी , एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम ने पहले दिन का सर्वे पूरा किया. पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में फ़ोर्स को तैनात किया गया है. रविवार को भी सर्वे होगा.
12 मई को न्यायालय ने आदेश जारी किया कि अजय कुमार के साथ सहायक कमिश्नर और एडवोकेट की टीम जैसे भी हो ताला खोल कर या तोड़ कर सर्वे कर 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें. जो भी बाधा डाले उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाये.
सर्वे के दौरान चौक और गोदौलिया मार्ग पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था. दो हजार के करीब सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था. सर्वे टीम में स्पेशल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल है. चार्जिंग लाइट जलाकर दो तहखानों को खोला गया. मुख्य रूप से दीवारों और तहखानों की वीडियोग्राफी भी की गई. भक्तों को दर्शन के लिये गेट नं- 1 से प्रवेश दिया जा रहा है. गेट नं -4 से प्रवेश बंद कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और परिसर में स्थित अन्य सभी देवी देवताओं को भोग लगाया जा सके. इसको लेकर 18 अगस्त 2021 को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां याचिका दाखिल की गई. याचिकाकर्ता राखी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी हैं. ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जाये. मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी को लेकर आपत्ति जताई थी. 26 अप्रैल को कोर्ट द्वारा परिसर का सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया था.अजय कुमार को इसके लिए वकील कमिश्नर नियुक्त किया गया.
6 मई को पहली बार टीम ने सर्वे शुरू किया. जबकि 7 मई को सर्वे टीम का मुस्लिम पक्ष के लोगो ने विरोध किया.न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की. 12 मई को न्यायालय ने आदेश जारी किया कि अजय कुमार के साथ सहायक कमिश्नर और एडवोकेट की टीम जैसे भी हो ताला खोल कर या तोड़ कर सर्वे कर 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें. जो भी बाधा डाले उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाये.
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