मेहसाणा की स्थानीय कोर्ट ने वर्ष 2017 में बिना अनुमति के रैली करने के आरोप में विधायक और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी व राकांपा नेता रेशमा पटेल समेत 12 आरोपितों को तीन महीने की सजा सुनाई है।
दरअसल, वर्ष 2017 में जिग्नेश मेवानी ने बगैर अनुमति के एक रैली का आयोजन किया था। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गुरुवार को मेहसाणा ए डिवीजन कोर्ट ने इस मामले में राकांपा नेता रेशमा पटेल और विधायक जिग्नेश मेवानी समेत सभी 12 आरोपितों को तीन महीने जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में राकांपा नेता रेशमा पटेल ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन भाजपा शासन में लोगों के लिए न्याय मांगना भी एक अपराध है। भाजपा कानून का डर दिखाकर हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे।
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