कासगंज पुलिस ने शराब माफिया के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भूमि, मकान, दुकान जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1.35 करोड़ रुपये है. उस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कर लिया गया.
शराब माफिया अजय पाल के विरुद्ध वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक अवैध शराब के एवं गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है. माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अपने तथा अपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से काफी चल एवं अचल सम्पत्ति एकत्रित की गई थी . पुलिस अधीक्षक कासगंज के आदेश पर थाना पटियाली पुलिस द्वारा उक्त शराब माफिया की अवैध सम्पत्ति का विवरण निकलवाया गया.
माफिया द्वारा अपने पुत्र संदीप के नाम पर मोजा अशोकपुर में खाता संख्या 302 में भूमि क्रय की गई है जिसमें दुकानें बनी हुई है. इसी गाटा संख्या में दूसरे पुत्र संजय के नाम 1/16 भाग भूमि क्रय की गई है जिस पर भी दुकानें बनी हुई है तथा तीसरे पुत्र शैलेश एवं चौथे पुत्र भूदेव (नाबालिग) संरक्षक पत्नी सोमवती के नाम पर भी संपत्ति क्रय की गई है.
उक्त सभी सम्पत्ति की बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये आंकी गई है. अभियुक्त के विरूद्ध थाना पटियाली में गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्त करने हेतु धारा 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गई थी. नियमानुसार मुनादी कराई गई. तत्पश्चात उक्त संपत्ति को कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्क शुदा भूमि/दुकानों का रिसीवर नियुक्त किया गया है.
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