अलीगढ़ जनपद के देहली गेट क्षेत्र में 24 जुलाई 2015 को हिस्ट्रीशीटर नौशे और चंदा की हत्या कर दी गई थी. जनपद न्यायालय ने इस दोहरे हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ माना. इस मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ने पांच अभियुक्तों को फांसी एवं एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
बता दें कि देहली गेट थाना अंतर्गत नौशे एवं चांद, मामूद नगर में एक शादी में गए हुए थे. उसी दौरान कुछ लोग धोखे से दोनों को बुलाकर एक गली में ले गए. वहीं पर दोनों को गोली मारने के बाद सिर पर ईंट से हमला किया गया था. इसके उपरान्त नौशे और चांद की मृत्यु हो गई थी.
घटना के बाद नौशे के पुत्र राजा ने एफआईआर दर्ज कराई. राजा ने आरोप लगाया कि जमीन संबंधी विवाद में हत्या की गई. तहरीर में आसिफ, एहसान, वकील गयासुद्दीन , कफील, अमित ठाकुर एवं भूरा को नामजद किया गया. इनमे से वकील गयासुद्दीन को आजीवन कारावास को सजा सुनाई गई एवं शेष पांच को फांसी की सजा मिली. सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि नौशे और चांद अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे. वहीं पर अभियुक्तों ने दोनों को अंधेरी गली में बुलाया और वहां पर बुलाने के बाद हत्या कर दी.
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