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बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह स्वयं सामने आकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर अपनी समस्या रख सकता है

by WEB DESK
Apr 22, 2022, 01:20 pm IST
in भारत, मध्य प्रदेश
यूपी सरकार ने कहा कि जिन स्थानों पर कार्रवाई हुई उन्हें तोड़ने का आदेश कई महीने पहले जारी हुआ था

यूपी सरकार ने कहा कि जिन स्थानों पर कार्रवाई हुई उन्हें तोड़ने का आदेश कई महीने पहले जारी हुआ था

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता न तो पीड़ित है और न ही पीड़ित से कोई सीधा संबंध है, इसलिए मामला सुनवाई योग्य नहीं है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश पी.के. कौरव की युगल पीठ ने तर्कों के साथ याचिका निरस्त कर दी। युगल पीठ ने कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह स्वयं सामने आकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर अपनी समस्या रख सकता है।

मंडला रोड बिलहरी निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार की बुलडोजर कार्यवाही से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के आम लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिका में म.प्र.सरकार और महानिदेशक पुलिस म.प्र. को पक्षकार बनाया गया था, राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता अशीष आनंद बर्नाड ने रखा।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: Bulldozers in Madhya Pradeshखरगौन में बुलडोजरबुलडोजर मामामध्य प्रदेश में चलेगा बुलडोजरमध्य प्रदेश हाई कोर्टMadhya Pradesh Newsमध्य प्रदेश समाचार
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