पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कोलकाता के बेलियाघाटा में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए उनकी मां और भाई को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को अगले छह माह के अंदर यह मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने बेघरों के मामले में मानवाधिकार आयोग को नयी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है।
चौथी स्टेटस रिपोर्ट दायर की
हिंसा को लेकर सीबीआई ने चौथी स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इसमें बताया गया है कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में 250 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गयी है और 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव बाद हिंसा के मामलों में नई समिति के गठन का आदेश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। तीन सदस्यीय कमेटी आरोपों पर पुनर्विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिंसा में 300 से अधिक लोग बेघर हुए हैं।
न्यायालय ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई अभिजीत सरकार की हत्या के मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 2 मई को अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गयी थी। परिवार का आरोप था कि कोलकाता पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और हत्या के लिए जिम्मेदार तृणमूल गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़िता के बड़े भाई बिस्वजीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में सरकार की मौत की जांच के लिए याचिकाएं दायर की थी।
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