केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में हाजी फजलुर रहमान के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से बाहर के 34 व्यक्तियों ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में स्थित हैं।
5 अगस्त 2019 यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले, तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और केवल वहां के स्थायी निवासी ही जम्वमू-कश्मीर में जमीन और संपत्ति खरीद सकते थे।
आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग में भी गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद, कम से कम 610 कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई गई।
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