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झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 3 साल की सजा

by रितेश कश्यप
Mar 29, 2022, 04:06 am IST
in भारत, दिल्ली
बंधु तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस

बंधु तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस

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अब 28 मार्च को सीबीआई के विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुना दी है। हालांकि इस मामले पर उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।

रितेश कश्यप

झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को रांची के सीबीआई कोर्ट ने 28 मार्च सोमवार को 3 साल की कैद और ₹300000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुनाई गई है। बता दें कि बंधु तिर्की रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सजा पाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है।

वर्ष 2006 से 2008 तक झारखंड में मधु कोड़ा की सरकार थी। उस वक्त बंधु तिर्की कैबिनेट में लगभग 23 महीने तक मंत्री थे। इसी दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इस केस में सीबीआई की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद कोर्ट के ही निर्देश पर यह मुकदमा चलाया गया और अंत में 16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

अब 28 मार्च को सीबीआई के विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुना दी है। हालांकि इस मामले पर उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। फिलहाल बंधु तिर्की को अब जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा हैं। इन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था। निगरानी कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था। 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था।

पहले भी कई बार विवादों में बने रहें हैं बंधु  तिर्की

झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की पहले भी कई बार विवादों में आते रहे हैं। हाल ही में रूपा तिर्की हत्याकांड मामले में भी उनके परिवार वालों घूस देने का आरोप लगाया गया था ताकि रूपा तिर्की के परिवार वाले इस मामले को सीबीआई तक ले जाएं। उसके बाद लातेहार उपायुक्त और बंधु तिर्की के बातचीत का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। बंधु तिर्की झारखंड कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके जेल जाने से झारखंड कांग्रेस को खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।

रितेश कश्यप
Correspondent at Panchjanya | Website

दस वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। राजनीति, सामाजिक और सम-सामायिक मुद्दों पर पैनी नजर। कर्मभूमि झारखंड।

 

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