मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच चल रहे मुकदमे का फैसला जिला न्यायाधीश 6 अप्रैल को सुनाएंगे। 18 माह से चल रहे इस वाद की सुनवाई का काम पूरा हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री द्वारा जिला अदालत में श्रीकृष्ण जन्म स्थान विषय पर एक रिवीजन याचिका 20 सितंबर 2020 को दायर की गयी थी, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट की बताया गया है। इस जमीन पर वर्तमान में शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कब्ज़ा है। जिला न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत में 18 माह तक सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल को फैसले सुनाने की तारीख तय की गई है।
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थान मामले को लेकर और भी कई मामले अलग-अलग पक्षों द्वारा जिला अदालत में चल रहे हैं, जिन पर भी सुनवाई लगातार चल रही है।
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