पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने अगले आदेश तक पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत यह निर्णय लिया है।
अब अगले आदेश तक पेटीएम पेमेंट बैंक नए कस्टमर नहीं जोड़ सकेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा और आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद ही नए ग्राहकों को जोड़ सकेगा।
रिजर्व बैंक ने बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह रोक सुपरविजन से जुड़ी चिंताएं सामने आने के बाद लगाई गई हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने पूरे आईटी सिस्टम का ऑडिट करने को कहा है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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