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छत्तीसगढ़ में इस्लामी कोर्ट, तीन तलाक का दिया आदेश, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

by WEB DESK
Feb 22, 2022, 10:14 pm IST
in भारत, छत्तीसगढ़
triple talaq

प्रतीकात्मक चित्र

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"इदारा ए शरीया" इस्लामी कोर्ट ने अपने को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर यह आदेश दिया है, जिसे महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
 

रायपुर (छत्तीसगढ़) के 'इदारा ए शरीया' इस्लामी कोर्ट के तीन तलाक को लेकर दिए गए आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने कोर्ट के संचालन पर भी रोक लगाई है। "इदारा ए शरीया" इस्लामी कोर्ट ने अपने आप को वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर यह आदेश दिया है, जिसे महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। महिला ने इसे अवैधानिक बताते हुए अपने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व को भी चुनौती दी है। 

याचिका में बताया गया कि तीन तलाक को अवैधानिक मानते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक मुस्लिम एक्ट की धारा 4 का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस्लामी कोर्ट ने तीन तलाक को स्वीकार कर आदेश जारी कर दिया है। तलाक आदेश में हस्ताक्षर कर मुस्लिम महिला के घर भेजा गया था। तब उन्हें इसकी जानकारी हुई।

सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई में ही जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार कर जारी तलाक आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य शासन और इस्लामी संस्था को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मामले में तर्क दिया कि महिला के घर जिस इस्लामिक कोर्ट का आदेश आया है, वह कोई वैधानिक संस्था नहीं है। जिसे कोर्ट के रूप में स्वीकार किया जाए। उन्होंने कोर्ट के नाम से जारी इस तरह के आदेश पर भी आपत्ति जताई है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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