भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 10 फरवरी से 7 मार्च तक निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा। मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।
मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 फरवरी एवं 14 फरवरी को किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय। 13 एवं 14 फरवरी को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन तथा व्यक्ति द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से 2 दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा।
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