बिहार में अररिया की पाक्सो कोर्ट ने बलात्कारी मोहम्मद मेजर को जिस तत्परता के साथ सजा सुनाई है, उसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। मामला दर्ज होने के 56वें दिन ही आरोपी को मौत की सजा दी गई है। उल्लेखनीय है कि यह मामला अररिया जिले की बीरनगर पश्चिम पंचायत के मजरही गांव का है। एक दिसम्बर,2021 की शाम करीब सात बजे गांव के मोहम्मद मेजर ने एक हिंदू परिवार की पांच साल की बच्ची से पहले पानी मांगा और जब वह बच्ची उसे पानी दे रही थी तभी उसने उसके मुंह को दबा दिया और उसे आधे किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। इसके बाद वह बंदूक के साथ उस बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचा और वहां मौजूद लड़की की मां, दादी, पिता और दादा को बोला, ''जो हो गया सो हो गया। यदि इसके बारे में किसी को बताओगे तो सभी को जान से मार देंगे।''
वारदात के बाद मोहम्मद मेजर लगभग 10 दिन तक फरार था। 11वें दिन पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और अब उसी का परिणाम है कि मोहम्मद मेजर को सजा मिल गई। मोहम्मद मेजर पर बलात्कार के अन्य 21 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद मेजर की काली करतूतों पर पाञ्चजन्य के 10 दिसंबर, 2021 के अंक में एक विस्तृत रपट प्रकाशित हुई थी।
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