मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन खारिज करने के केंद्र सरकार के हाल ही के फैसले के विरुद्ध ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजद सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 78.76 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इससे मिशनरीज द्वारा राज्य के 8 जिलों में चलाई जा रही 13 संस्थाओं को फायदा होगा।
यह फैसला लेने से एक दिन पहले यानी सोमवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया था। इसमें उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि राज्यभर में गैर-लाभकारी संगठनों से संबद्ध संस्थाओं पर किसी भी तरह का संकट न आए। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित संगठनों के संपर्क में रहने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संगठनों में कोई भी व्यक्ति खासतौर से भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के लिए मोहताज न रहे। जहां भी जरूरत हो, मुख्यमंत्री राहत कोष से धन का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में आकलन के बाद संस्थाओं की जरूरतों की रिपोर्ट भेजी है, जिनके आधार पर सहायता राशि मंजूर की जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न कुष्ठ केंद्रों और अनाथालयों में रहने वाले 900 से लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही, जब और जितनी आवश्यकता होगी और अधिक सहायता राशि जारी की जाएगी। बता दें कि टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। लेकिन ओडिशा में इसने 1974 से काम करना शुरू किया। प्रदेश में इसके 18 आश्रय गृह हैं। राज्य में ईसाइयों की आबादी 11.6 लाख है। राज्य में 2.17 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि ईसाइयों की आबादी 2.7 प्रतिशत है।
केंद्र ने आवेदन क्यों किया खारिज?
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) ने एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। लेकिन विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने के कारण केंद्र ने 25 दिसंबर, 2021 को आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही, इनके बारे में रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिकूल इनपुट के कारण भी नवीनीकरण संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अस्वीकृति की समीक्षा के लिए न तो कोई अनुरोध किया और न ही दोबारा आवेदन किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण 31 अक्तूबर, 2021 तक वैध था। हालांकि जिन संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण नवीनीकरण लंबित थे, उनके लिए आवेदन की तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चर्च के नवीनीकरण के आवेदन को ही अस्वीकार किया। उसके किसी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुसार, खुद मिशनरीज ऑफ चर्च ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने झूठी खबर फैलाई कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मिशनरीज ऑफ चर्च के खातों को जब्त कर लिया है।
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