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अबू धाबी में अब हिन्दू विवाहों में गूंजेंगे मांगलिक गीत!

by WEB DESK
Nov 9, 2021, 03:59 pm IST
in विश्व
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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अबू धाबी में बड़ी संख्या में रह रहे हिन्दुओं में इस नए कानून को लेकर एक उत्सुकता दिख रही है। अब उन्हें अपने तरीके से इस नए नागरिक कानून के अंतर्गत शादी, तलाक तथा बच्चे गोद लेने की इजाजत दी जाएगी

ताजा खबर के अनुसार अबू धाबी में गैर-मुस्लिमों के पारिवारिक मामलों को देखने के लिए एक नई अदालत बनाई जा रही  है। यह अदालत अंग्रेजी तथा अरबी भाषाओं में काम करेगी। इसके अलावा मुस्लिम बहुल देश संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिम अब अपने पांथिक तौर—तरीकों से अपने रीति—रिवाज भी मना सकेंगे। जल्दी ही वहां इस आशय का नया कानून लागू होने जा रहा है। इसके अमल में आने के बाद गैर—मुस्लिम लोग अपने शादी—ब्याह से लेकर दूसरी तमाम रस्में अपने पंथ के अनुसार संपन्न करा सकेंगे। 

मीडिया में आए समाचारों के अनुसार, अबू धाबी में बड़ी संख्या में रह रहे हिन्दुओं में इस नए कानून को लेकर एक उत्सुकता दिख रही है। अब उन्हें अपने तरीके से इस नए नागरिक कानून के अंतर्गत शादी, तलाक तथा बच्चे गोद लेने की इजाजत दी जाएगी। अब तक होता यह आया था कि इस इस्लामी देश में ऐसे सारे रस्मोरिवाज शरिया के हिसाब से ही कराए जा सकते थे। 

अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान ने एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की देखभाल और पितृत्व तथा विरासत के प्रमाण वगैरह विषय शामिल होंगे। शेख खलीफा सात अमीरातों के संयुक्त अरब अमीरात महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाते हैं।

अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान ने एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की देखभाल और पितृत्व तथा विरासत के प्रमाण वगैरह विषय शामिल होंगे। शेख खलीफा सात अमीरातों के संयुक्त अरब अमीरात महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाते हैं।

यूएई ने गैर-मुस्लिमों के हित में बने नए नागरिक कानून को दुनिया के सामने एक नई पहल की तरह प्रस्तुत किया है।इस पहल के तहत ही गैर-मुस्लिम परिवारों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखने के लिए अबू धाबी में अब एक नई अदालत गठित की जाएगी। यह नई अदालत अंग्रेजी तथा अरबी, दोनों भाषाओं में अपने काम निपटाएगी। 

पिछले साल इस खाड़ी देश ने संघीय स्तर पर अनेक कानूनी बदलाव किए थे। इनमें विवाह से पहले यौन संबंधों तथा शराब पीने को अपराध न मानना तथा 'ऑनर किलिंग' के मामलों को नरमी से देखने के प्रावधान रद्द किए गए थे। इन सुधारों के साथ ही यूएई द्वारा लंबी अवधि के वीजा की शुरुआत करने जैसे अनेक कदमों को विदेशी निवेश, पर्यटन और लंबे वक्त तक यहां रहने के लिए आकर्षित करने के तरीकों की तरह देखा जा रहा है।

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