पश्चिम उत्तर प्रदेश डेस्क
रामपुर सेशन कोर्ट में जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट को जुर्माने की 49.14 लाख रुपए की पहली किश्त तुरंत जमा करानी होगी। जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट ने सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर विशाल गेट का निर्माण कर लिया था, जिसे तोड़ने के आदेश सेशन कोर्ट ने दिए और 1.63 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।
रामपुर सेशन कोर्ट में जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट को जुर्माने की 49.14 लाख रुपए की पहली किश्त तुरंत जमा करानी होगी। जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट ने सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर विशाल गेट का निर्माण कर लिया था, जिसे तोड़ने के आदेश सेशन कोर्ट ने दिए और 1.63 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।
ट्रस्ट इसके खिलाफ उच्च न्यायालय गया। जहां ध्वस्त करने के आदेश पर ट्रस्ट को स्थगन आदेश तो मिल गया लेकिन कोर्ट ने जुर्माने की रकम को सेशन कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि दो हफ़्तों के भीतर ये जुर्माने की रकम 1.63 करोड़ का एक तिहाई 49.14 लाख रुपए ट्रस्ट जमा करे। उधर ट्रस्ट के घपलों के बाद जिला प्रशासन का विश्वविद्यालय पर कब्जा हो चुका है। जिसके बाद से ट्रस्टी आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं।
टिप्पणियाँ