उत्तराखंड ब्यूरो
नैनीताल हाई कोर्ट ने आज चारधाम यात्रा से रोक हटा दी। बता दें कि 26 जून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड के चलते यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ था
नैनीताल हाई कोर्ट ने आज चारधाम यात्रा से रोक हटा दी। बता दें कि 26 जून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड के चलते यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी। वहां केस तारीख लंबित होने के बाद सरकार वापस हाई कोर्ट आयी, जहां आज ये फैसला आया है।
नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के शपथ पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि कोर्ट को मालूम है कि इस रोक से कई लोगों की रोजी—रोटी प्रभावित है। यदि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करती तो ये रोक नहीं लगाई जाती। कोर्ट ने रोक हटाते हुए कहा कि सरकार एक प्रबन्ध के तहत यात्रा को सावधानी पूर्वक शुरू कर सकती है, जिसमें कोविड के नियमों का ध्यान रखा जाए।
हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आर एस चौहान और जस्टिस आलोक शर्मा की बेंच ने ये आदेश जारी किए। यात्रा से रोक हटने के बाद सम्भवत सरकार पहले उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा खोल सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी जल्द ही बद्री—केदार की तीर्थ विकास योजनाओं का लोकार्पण करने आएंगे।
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