इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर मेरठ प्रशासन और निगम प्रशासन को आदेश दिया है कि क्षेत्र में चल रहे अवैध पशु कत्लखानों को बंद कर हलफनामा दायर करें। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को एक महीने का समय दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर मेरठ प्रशासन और निगम प्रशासन को आदेश दिया है कि क्षेत्र में चल रहे अवैध पशु कत्लखानों को बंद कर हलफनामा दायर करें।
हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को एक महीने का समय दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ निवासी लोकेश खुराना द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मेरठ प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को कहा है कि क्षेत्र में यदि पशु कत्ल के अवैध कारखाने चल रहे हैं तो उन्हें तत्काल बन्द करवाए। कोर्ट ने इस मामले में कारवाई कर चार हफ्ते में शपथ पत्र देने को कहा है।
सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनीष गोयल के मुताबिक इस मामले का परीक्षण करवाया जा रहा है। एक माह बाद की तिथि पर कोर्ट के आदेशों का जवाब दाखिल किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने आते ही गोहत्या और पशु कत्लखानों को प्रतिबंधित कर दिया था, परंतु कई जगहों में आज भी चोरी छिपे अवैध रूप से पशु कत्लखाने चल रहे हैं।
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