उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने सोमवार देर रात को जारी अपने फैसले को वापस ले लिया है। यानी एक जुलाई से शुरू होने वाली प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया गया है।
इससे पूर्व 25 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से सीमित संख्या में स्थानीय लोगों के लिए चार धाम यात्रा आंशिक रूप से खोलने का निर्णय लिया था। फैसले के अनुसार चारधाम की पहली यात्रा एक जुलाई और दूसरी यात्रा 11 जुलाई से शुरू होनी थी। इसके लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया गया था। पहले चरण में तीन जिलों में यह यात्रा शुरू होनी थी। इसमें चमोली जिले के लोगों के लिए बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा सशर्त खोलने का निर्णय लिया गया था।
7 जुलाई को अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के खतरे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर सोमवार को रोक लगा दी थी। साथ ही, चारों धामों में होने वाली पूजा-अर्चना और दर्शन का सीधा प्रसारण करने के आदेश दिए थे। लेकिन राज्य सरकार ने यात्रा को जारी रखने का फैसला किया था। साथ ही, इसके लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था। इस पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर सरकार ने देर रात जारी अपने फैसले को वापस लेते हुए मंगलवार सुबह संशोधित दिशानिर्देश जारी किया। अब चारधाम यात्रा अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
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