यूपी में ऐसे कोरोना संक्रमित जो ‘होम आइसोलेशन’ में अपना उपचार करा रहे है. अगर चिकित्सक अपने पर्चे पर आक्सीजन सिलेंडर के लिए संस्तुति करते हैं तो ऐसे मरीजों को घर ले जाने के लिए आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं.
होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से आक्सीजन की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. कोविड टेस्ट प्रयोगशाला में पॉजिटिव आने वाले रोगियों तथा ऐसे रोगी जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सीटी स्कैन की जांच में कोविड के लक्षण दिखायी दे रहे हैं. उनके इलाज के दौरान अगर आक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. मरीज को किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा दिखाना होगा.
होम आइसोलेशन के मरीजों को आक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आक्सीजन सिलेंडर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है. होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा आक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किये जाएंगे. मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं सिलेंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त आक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. सिलेंडर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा.
प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों हेतु 10 मई, 2021 को आक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन बताई गई है
web desk
टिप्पणियाँ