उत्तर प्रदेश के आरुषि हत्याकांड के अपराधियों को जनपद न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. ज्ञात हो कि बुलंदशहर में 2 जनवरी, 2018 को आरुषि के साथ इजराइल, जुल्फिकार और दिलशाद ने सामूहिक बलात्कार किया था. उसके बाद आरुषि की गला दबा कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था.आरोप पत्र दायर करने के बाद इस मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी.
बता दें कि 2 जनवरी, 2018 को 16 वर्षीय छात्रा आरुषि अपने घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी. शाम को वह घर नहीं लौटी. देर हो जाने पर घर वालों ने काफी खोजबीन की मगर आरुषि का कहीं पता नहीं चला. दो दिन बीत जाने के बाद 4 जनवरी को एक लड़की का शव मिला.
आरुषि के परिजनों ने शव की शिनाख्त की. करीब दस दिन बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जब आरुषि घर लौट रही थी, तब इजराइल, जुल्फिकार और दिलशाद ने उसका अपहरण कर लिया. एनएच– 91 पर चलती हुई कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इसके बाद इन तीनों अपराधियों ने गला दबाकर आरुषि की हत्या कर दी.
लड़की के शव को दादरी क्षेत्र में एक नहर के पास फेंक दिया. इन तीनों ने पुलिस को बताया था कि मौज मस्ती के लिए यह किसी लड़की को रास्ते से उठाने की योजना बना रहे थे. तभी यह लड़की साइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी. उसी समय लड़की का अपहरण कर लिया गया था.
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