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कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा नदी में पानी की कमी के कारण कम, इस पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के कारण ज्यादा गर्माया है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौडा जैसे नेताओं ने मामले को समझदारी से सुलझाने की बजाय ऐसे बयान दिए जिनसे जनता और भड़क गई
प्रमोद भार्गव
कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवनरेखा मानी जाने वाली कावेरी नदी के जल को लेकर देश के दो बड़े राज्यों में पिछले दिनों हिंसा और आगजनी भड़क गई। कावेरी दोनों राज्यों के करोड़ों लोगों के लिए वरदान है, लेकिन निहित राजनैतिक स्वार्थों के चलते कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता के बीच केवल आगजनी और हिंसा के ही नहीं, सांस्कृतिक टकराव के हालात भी उत्पन्न हो गए। इसीलिए कर्नाटक में तमिलनाडु की नंबर प्लेट लगे वाहनों को जलाने के साथ एक व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई। सनातन भारतीय संस्कृति में पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन यहां तो स्वार्थी तत्व एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसलिए पानी में आग का मुहावरा वहां विकृत रूप में चरितार्थ होता दिख रहा था।
दरअसल तमिलनाडु में इस साल कम बारिश होने के कारण पानी की जबरदस्त किल्लत है। इस समस्या के तात्कालिक निदान के लिए राज्य ने सवार्ेच्च न्यायालय से पानी देने की गुहार लगाई थी। कम बारिश के कारण राज्य में पैदा हुई दयनीय स्थिति को उजागार करते हुए कहा गया था कि तमिलनाडु की चालीस हजार एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, इसलिए उसे कृषि और किसानों की आजीविका के लिए तुरंत पानी की जरूरत है। इस बाबत अदालत ने 2 सितंबर को कर्नाटक सरकार से कहा कि 'जियो और जीने दो' की तर्ज पर 15,000 क्यूसेक पानी रोजाना 10 दिन तक तमिलनाडु को दिया जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने अदालत को उत्तर देते हुए कहा था कि कम बारिश के कारण राज्य के अधिकतर जलाशय खाली हैं इसलिए पानी देना मुमकिन नहीं है। इस आदेश के जारी होने के बाद कर्नाटक में मंड्या, मैसूर व हासन सहित कई जिलों में उग्र विरोध व प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर अदालत का संशोधित आदेश आने के बाद तो पूरे प्रदेश में आग लग गई। नए आदेश में कर्नाटक को रियायत देते हुए 12 हजार क्यूसेक पानी देने को कहा गया है। लेकिन जनता को यह आदेश रास नहीं आया। हालांकि तमिलनाडु सरकार 15 हजार क्यूसेक पानी भी कम बता रही थी। अदालत आगे इस मामले पर अपनी राय देगी।
भारत में नदियों के जल का बंटवारे, बांधों के निर्माण और राज्यों के बीच उसकी हिस्सेदारी एक गंभीर व अनसुलझी रहने वाली समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है, नदी जैसे प्राकृतिक संसाधन के समुचित व तर्कसंगत उपयोग की जगह राजनीतिक सोच से प्रेरित होकर नदियों के जल का दोहन करना है। कर्नाटक में जल विवाद के सामने आते ही पूर्व प्रधानमंत्री एच़ डी़ देवगौडा ने क्षेत्रीय मानसिकता से काम लेते हुए इस मुद्दे को भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि ''इस मुद्दे पर लड़ाई जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों व जनता को एकजुट होना होगा।'' देश का प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति भी जब किसी विवाद को सुलझाने की बजाय क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों को उकसाने की बात करे तो तय है, विवाद उलझेगा ही। ऐसी ही एकपक्षीय धारणाओं की वजह से कर्नाटक-तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद पिछले 124 साल से स्थायी समस्या बना हुआ है।
दक्षिण भारत की गंगा मानी जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और 800 किलोमीटर लंबी है। इसके आस-पास के दोनों राज्यों के हिस्सों में खेती होती है। तमिल भाषा में कावेरी को 'पोन्नी' कहते हैं। पोन्नी का अर्थ है सोना उगाना। दोनों राज्यों की स्थानीय आबादी में ऐसी लोकमान्यता है कि कावेरी के जल में समृद्धि धूलि के कण मिले हुए हैं। इस लोकमान्यता को हम इस अर्थ में लेे सकते हैं कि कावेरी के पानी से जिन खेतों में सिंचाई होती है, उन खेतों से फसल के रूप में सोना पैदा होता है। इसीलिए यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में आता है, जो कर्नाटक के अस्तित्व में आने से पहलेे मैसूर राज्य में था। यहीं से यह नदी मैसूर राज्य को सिंचित करती हुई दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई तमिलनाडु में प्रवश करती है और फिर इस राज्य के बड़े भू-भाग को जल से अभिसिंचित करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
1892 व 1924 में मैसूर राज्य व मद्रास प्रेसिडेंसी (वर्तमान तमिलनाडु) के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौते हुए थे। आजादी के बाद मैसूर का कर्नाटक में विलय हो गया। इसके बाद से कर्नाटक को लगने लगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजों का प्रभाव अधिक था, इसलिए समझौता मद्रास के पक्ष में किया गया है। लिहाजा वह इस समझौते को नहीं मानता जबकि तमिलनाडु का तर्क है कि पूर्व समझौते के मुताबिक उसने ऐसी कृषि योग्य भूमि विकसित कर ली है, जिसकी खेती कावेरी से मिलने वाले सिंचाई हेतु जल के बिना संभव ही नहीं है। इस बाबत 1986 में तमिलनाडु ने विवाद के निबटारे के लिए केंद्र सरकार से एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की। नदी विवाद जल अधिनियम के तहत 1990 में ट्रिब्यूनल बनाया गया। इस ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु को 419 अरब क्यूसेक फीट पानी, केरल को 30 अरब तथा पुद्दुचेरी को 2 अरब क्यूसेक पानी दिया जाए। किंतु कर्नाटक ने इस आदेश को मानने से इंकार करते हुए कहा कि कावेरी पर हमारा पूरा हक है, इसलिए हम पानी नहीं देंगे।
कर्नाटक का तर्क है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुर्ग मैसूर रियासत का हिस्सा था, और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में फिरंगी हुकूमत का गुलाम था। गोया, 1924 के फैसलेे को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अभी भी ट्रिब्यूनल के इसी फैसलेे और अदालत के दबाव में कर्नाटक मजबूरीवश तमिलनाडु को पानी दे रहा है, लेेकिन उसकी पानी देने की कतई मंशा नहीं है। यह पानी कर्नाटक में कावेरी नदी पर बने कृष्ण-राजा सागर बांध से दिया जाता है जबकि तमिलनाडु कावेरी के पानी पर ज्यादा हक की मांग इसलिए करता है, क्योंकि कावेरी का 54 प्रतिशत बेसिन इलाका उसके क्षेत्र में आता है। कर्नाटक में बेसिन क्षेत्र 42 प्रतिशत है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने तमिलनाडु को कावेरी के 58 प्रतिशत पानी का हकदार बताया था। लेकिन कर्नाटक केवल एक हजार टीएमसी पानी देने को तैयार है, इसीलिए न्यायालय के संशोधित आदेश को भी जनता ने मंजूर नहीं किया।
दरअसल, भारत में नदियों के जल बंटवारे और बांधों की ऊंचाई से जुड़े अंतरराज्जीय जल विवाद अब राज्यों की वास्तविक जरूरत के बजाय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और वोट बैंक की राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं। जैसा कि देवगौड़ा के बयान से परिलक्षित होता है। इसीलिए जल विवाद केवल कावेरी नदी से जुड़ा इकलौता विवाद नहीं है, बल्कि कई और भी विवाद इसी तरह दशकों से बने चले आ रहे हैं। तमिलनाडु व केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर भी विवाद गहराया हुआ है। तमिलनाडु इस बांध की ऊंचाई 132 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करना चाहता है, वहीं केरल इसकी ऊंचाई कम रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में केरल का दावा है कि यह बांध खतरनाक है, इसीलिए इसकी जगह नया बांध बनना चाहिए। जबकि तमिलनाडु ऐसे किसी खतरे की आशंका को सिरे से खारिज करता है। गौरतलब है कि पेरियार नदी पर बंधा यह बांध 1895 में अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी को 999 साल के पट्टे पर दिया था। जाहिर है, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अपनी सुविधा और जरूरत के मुताबिक बांधों का निर्माण व अन्य विकास कार्य किए। लेकिन स्वतंत्र भारत में उन कार्यों, फैसलों और समझौतों की राज्यों की नई भौगोलिक सीमा के गठन व उस राज्य में रहने वाली जनता की सुविधा व जरूरत के हिसाब से पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है, क्योंकि अब राज्यों के तर्क वर्तमान जरूरतों के हिसाब से सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से केरल का तर्क है कि इस पुराने बांध की उम्र पूरी हो चुकी है, लिहाजा यह कभी भी टूटकर धराशायी हो सकता है। अब इस आशंका की तकनीकी समीक्षा हो और अगर शंका निर्मूल है तो जनता को जागरूक करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु की शंका है कि केरल जिस नए बांध के निर्माण का प्रस्ताव रख रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि वह तमिलनाडु को पूर्व की तरह पानी देता रहेगा। इस इसलिए प्रस्ताव में दोनों राज्यों के हितों से जुड़ी शतार्ें का पहले अनुबंध हो, तब बांध को तोड़ा जाए। केरल के सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप की अपील की है। इन विवादों के चलते इस मसले का भी निवारण नहीं हो पा रहा है।
इसी तरह पांच नदियों वाले प्रदेश पंजाब में रावी व ब्यास नदी के जल बंटवारे पर पंजाब और हरियाणा पिछले कई दशकों से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके बीच दूसरा जल विवाद सतलुज और यमुना लिंक नहर का है। प्रस्तावित योजना के तहत सतलुज और यमुना नदियों को जोड़कर नहर बनाने से पूर्वी व पश्चिमी भारत के बीच अस्तित्व में आने वाले जलमार्ग से परिवहन की उम्मीद बढ़ जाएगी। इस मार्ग से जहाजों के द्वारा सामान का आवागमन शुरू हो जाएगा। मसलन सड़क के समानांतर जलमार्ग का विकल्प खुल जाएगा। हरियाणा ने तो अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, लेेकिन पंजाब को इसमें कुछ नुकसान नजर आया तो उसने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इस समझौते को ही रद्द कर दिया। लिहाजा अब यह मामला अदालत में है। इसी तरह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के बीच महादयी नदी के जल बंटवारे को लेेकर दशकों से विवाद गहराया हुआ है। गौरतलब है कि न्यायाधीश जे. एम. पंचाल व महादयी नदी जल ट्रिब्यूनल ने तीनों राज्यों को सलाह दी है कि जल बंटवारे का हल परस्पर बातचीत व किसी तीसरे पक्ष के बिना हस्तक्षेप के सुलझाएं। यह मसला सुलझता है या नहीं, यह तो बातचीत के नतीजे सामने आने के बाद पता चलेगा। बहरहाल अंतरराज्यीय जल विवादों का इसी तरह राजनीतिकरण होता रहा तो देश की जीवनदायी नदियों में कावेरी की तरह आग लगना तय है।
तमिलनाडु के किसान एक साल में तीन फसल उगा रहे हैं, जबकि कर्नाटक के पास एक फसल के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे में उन्हें पानी देना कैसे संभव है। इसके विरोध में हमें तमिलनाडु के लोगों की तरह एकजुट होना होगा।
— एच. डी. देवगौडा
पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल (से) के नेता
1892 व 1924 में मैसूर राज्य व मद्रास प्रेसिडेंसी (वर्तमान तमिलनाडु) के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौते हुए थे। आजादी के बाद मैसूर का कर्नाटक में विलय हो गया। इसके बाद से कर्नाटक को लगने लगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजों का प्रभाव अधिक था, इसलिए समझौता मद्रास के पक्ष में किया गया है। लिहाजा वह इस समझौते को नहीं मानता जबकि तमिलनाडु का तर्क है कि पूर्व समझौते के मुताबिक उसने ऐसी कृषि योग्य भूमि विकसित कर ली है, जिसकी खेती कावेरी से मिलने वाले सिंचाई हेतु जल के बिना संभव ही नहीं है। इस बाबत 1986 में तमिलनाडु ने विवाद के निबटारे के लिए केंद्र सरकार से एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की। नदी विवाद जल अधिनियम के तहत 1990 में ट्रिब्यूनल बनाया गया। इस ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु को 419 अरब क्यूसेक फीट पानी, केरल को 30 अरब तथा पुद्दुचेरी को 2 अरब क्यूसेक पानी दिया जाए। किंतु कर्नाटक ने इस आदेश को मानने से इंकार करते हुए कहा कि कावेरी पर हमारा पूरा हक है, इसलिए हम पानी नहीं देंगे।
कर्नाटक का तर्क है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुर्ग मैसूर रियासत का हिस्सा था, और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में फिरंगी हुकूमत का गुलाम था। गोया, 1924 के फैसलेे को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अभी भी ट्रिब्यूनल के इसी फैसलेे और अदालत के दबाव में कर्नाटक मजबूरीवश तमिलनाडु को पानी दे रहा है, लेेकिन उसकी पानी देने की कतई मंशा नहीं है। यह पानी कर्नाटक में कावेरी नदी पर बने कृष्ण-राजा सागर बांध से दिया जाता है जबकि तमिलनाडु कावेरी के पानी पर ज्यादा हक की मांग इसलिए करता है, क्योंकि कावेरी का 54 प्रतिशत बेसिन इलाका उसके क्षेत्र में आता है। कर्नाटक में बेसिन क्षेत्र 42 प्रतिशत है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने तमिलनाडु को कावेरी के 58 प्रतिशत पानी का हकदार बताया था। लेकिन कर्नाटक केवल एक हजार टीएमसी पानी देने को तैयार है, इसीलिए न्यायालय के संशोधित आदेश को भी जनता ने मंजूर नहीं किया।
दरअसल, भारत में नदियों के जल बंटवारे और बांधों की ऊंचाई से जुड़े अंतरराज्जीय जल विवाद अब राज्यों की वास्तविक जरूरत के बजाय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और वोट बैंक की राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं। जैसा कि देवगौड़ा के बयान से परिलक्षित होता है। इसीलिए जल विवाद केवल कावेरी नदी से जुड़ा इकलौता विवाद नहीं है, बल्कि कई और भी विवाद इसी तरह दशकों से बने चले आ रहे हैं। तमिलनाडु व केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर भी विवाद गहराया हुआ है। तमिलनाडु इस बांध की ऊंचाई 132 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करना चाहता है, वहीं केरल इसकी ऊंचाई कम रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में केरल का दावा है कि यह बांध खतरनाक है, इसीलिए इसकी जगह नया बांध बनना चाहिए। जबकि तमिलनाडु ऐसे किसी खतरे की आशंका को सिरे से खारिज करता है। गौरतलब है कि पेरियार नदी पर बंधा यह बांध 1895 में अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी को 999 साल के पट्टे पर दिया था। जाहिर है, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अपनी सुविधा और जरूरत के मुताबिक बांधों का निर्माण व अन्य विकास कार्य किए। लेकिन स्वतंत्र भारत में उन कार्यों, फैसलों और समझौतों की राज्यों की नई भौगोलिक सीमा के गठन व उस राज्य में रहने वाली जनता की सुविधा व जरूरत के हिसाब से पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है, क्योंकि अब राज्यों के तर्क वर्तमान जरूरतों के हिसाब से सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से केरल का तर्क है कि इस पुराने बांध की उम्र पूरी हो चुकी है, लिहाजा यह कभी भी टूटकर धराशायी हो सकता है। अब इस आशंका की तकनीकी समीक्षा हो और अगर शंका निर्मूल है तो जनता को जागरूक करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु की शंका है कि केरल जिस नए बांध के निर्माण का प्रस्ताव रख रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि वह तमिलनाडु को पूर्व की तरह पानी देता रहेगा। इस इसलिए प्रस्ताव में दोनों राज्यों के हितों से जुड़ी शतार्ें का पहले अनुबंध हो, तब बांध को तोड़ा जाए। केरल के सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप की अपील की है। इन विवादों के चलते इस मसले का भी निवारण नहीं हो पा रहा है।
इसी तरह पांच नदियों वाले प्रदेश पंजाब में रावी व ब्यास नदी के जल बंटवारे पर पंजाब और हरियाणा पिछले कई दशकों से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके बीच दूसरा जल विवाद सतलुज और यमुना लिंक नहर का है। प्रस्तावित योजना के तहत सतलुज और यमुना नदियों को जोड़कर नहर बनाने से पूर्वी व पश्चिमी भारत के बीच अस्तित्व में आने वाले जलमार्ग से परिवहन की उम्मीद बढ़ जाएगी। इस मार्ग से जहाजों के द्वारा सामान का आवागमन शुरू हो जाएगा। मसलन सड़क के समानांतर जलमार्ग का विकल्प खुल जाएगा। हरियाणा ने तो अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, लेेकिन पंजाब को इसमें कुछ नुकसान नजर आया तो उसने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इस समझौते को ही रद्द कर दिया। लिहाजा अब यह मामला अदालत में है। इसी तरह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के बीच महादयी नदी के जल बंटवारे को लेेकर दशकों से विवाद गहराया हुआ है। गौरतलब है कि न्यायाधीश जे. एम. पंचाल व महादयी नदी जल ट्रिब्यूनल ने तीनों राज्यों को सलाह दी है कि जल बंटवारे का हल परस्पर बातचीत व किसी तीसरे पक्ष के बिना हस्तक्षेप के सुलझाएं। यह मसला सुलझता है या नहीं, यह तो बातचीत के नतीजे सामने आने के बाद पता चलेगा। बहरहाल अंतरराज्यीय जल विवादों का इसी तरह राजनीतिकरण होता रहा तो देश की जीवनदायी नदियों में कावेरी की तरह आग लगना तय है।
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