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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का अब्दुल्ला सरकार को निर्देश
गत दिनों जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार को निर्देश दिया है कि वह विस्थापित हिन्दुओं के धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तर ने यह निर्देश एक याचिका की सुनवाई करने के बाद दिया है। यह याचिका कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री संजय टिक्कू ने दायर की थी। इस याचिका में न्यायालय से निवेदन किया गया था कि वह राज्य सरकार को विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं के मन्दिरों और अन्य श्रद्घा स्थलों की रक्षा का निर्देश दे। उल्लेखनीय है कि करीब चार लाख कश्मीरी हिन्दू ढाई दशक से देश के विभिन्न भागों में विस्थापित का जीवन जी रहे हैं। ये लोग जिहादियों की वजह से अपनी जन्म भूमि कश्मीर छोड़ने को मजबूर हैं। हिन्दुओं के वहां नहीं रहने से उनके मंदिरों पर वहां के लोग कब्जा कर चुके हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने तो कई मन्दिरों को ढहा कर उसकी जगह दुकान-मकान तक बना लिए हैं। उम्मीद है न्यायालय के इस निर्देश से मन्दिरों की रक्षा के कदम उठाए जाएंगे।
न्यायाधीश अत्तर ने यह भी कहा है कि राष्ट्रवाद को किसी धर्म,मजहब,पंथ या जाति से न जोड़ा जाए। प्रतिनिधि
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